July 8, 2023

डेटा संरक्षण विधेयक, शंघाई सहयोग संगठन में ईरान का शामिल होना, चंद्रयान-3

                 

डेटा संरक्षण विधेयक

चर्चा में क्यों ?

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गयी, जिससे अब इसे मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।
  • कैबिनेट द्वारा अनुमोदित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में प्रस्तावित कानून के मूल संस्करण(डेटा संरक्षण विधेयक, 2022) की सामग्री को बरकरार रखा गया है।

 

डेटा सुरक्षा बिल-2022 के प्रावधान  

 

  • संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिये जो संबंधित व्यक्तियों के लिये वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
  • व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिये जिनके लिये इसे एकत्र किया गया हो।
  • सिद्धांत डेटा न्यूनीकरण की बात करता है।
  • सिद्धांत संग्रह की बात आने पर डेटा सटीकता पर बल देता है।
  • कैसे एकत्र किये गए व्यक्तिगत डेटा को "डिफ़ॉल्ट रूप से स्थायी तौर पर संग्रहीत नहीं किया जा सकता है" और भंडारण एक निश्चित अवधि तक सीमित होना चाहिये। यह सुनिश्चित करने के लिये उचित सुरक्षा उपाय होने चाहिये कि "व्यक्तिगत डेटा का कोई अनधिकृत संग्रह या प्रसंस्करण नहीं हो"।
  • "जो व्यक्ति व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को तय करता है, उसे इस तरह के प्रसंस्करण के लिये ज़वाबदेह होना चाहिये"।

 

विशेषताएं

  • डेटा प्रिंसिपल उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है। बच्चों (<18 वर्ष) के मामले में उनके माता-पिता/वैध अभिभावकों को उनका "डेटा प्रिंसिपल" माना जाएगा।
  • डेटा न्यासी इकाई (व्यक्तिगत, कंपनी, फर्म, राज्य आदि) है, जो "किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों" को तय करता है। व्यक्तिगत डेटा "कोई भी ऐसा डेटा है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है"।
  • महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी: महत्वपूर्ण डेटा न्यासी वे हैं जो व्यक्तिगत डेटा की उच्च मात्रा को संदर्भित करते हैं। केंद्र सरकार कई कारकों के आधार पर परिभाषित करेगी कि इस श्रेणी के तहत किसे नामित किया जाना है।
  • ऐसी इकाईयों को एक 'डेटा संरक्षण अधिकारी' और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करना होगा।

 

व्यक्तियों के अधिकार

  • जानकारी तक पहुँच: विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में "बुनियादी जानकारी तक पहुँचने" में सक्षम होना चाहिये।
  • सहमति का अधिकार: व्यक्तियों को उनके डेटा को संसाधित करने से पहले सहमति देने की आवश्यकता होती है और "प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिये कि व्यक्तिगत डेटा के कौन से आइटम एक डेटा फिड्यूशरी एकत्र करना चाहते हैं और इस तरह के संग्रह एवं आगे की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है"।
  • व्यक्तियों को डेटा फिड्यूशरी से सहमति वापस लेने का भी अधिकार है।
  • नष्ट करने का अधिकार: डेटा प्रिंसिपल के पास डेटा फिड्यूशरी द्वारा एकत्र किये गए डेटा को मिटाने और सुधार की मांग करने का अधिकार होगा।
  • नामांकित करने का अधिकार: डेटा प्रिंसिपल्स को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो अपनी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करेगा।
  • डेटा संरक्षण बोर्ड: विधेयक में विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है।
  • डेटा फिड्यूशरी से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में उपभोक्ता डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • सीमा पार डेटा स्थानांतरण: विधेयक सीमा पार भंडारण एवं डेटा को "कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों" में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, बशर्ते उनके पास उपयुक्त डेटा सुरक्षा परिदृश्य हो तथा सरकार वहाँ से भारतीयों के डेटा तक पहुँच सके।

 

वित्तीय दंड

  • डेटा फिड्यूशरी हेतु: विधेयक उन व्यवसायों पर दंड लगाने का प्रस्ताव करता है जो डेटा उल्लंघनों से गुज़रते हैं या उल्लंघन होने पर उपयोगकर्त्ताओं को सूचित करने में विफल रहते हैं।
  • जुर्माना 50 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक लगाया जाएगा।
  • डेटा प्रिंसिपल हेतु: यदि कोई उपयोगकर्त्ता ऑनलाइन सेवा के लिये साइन-अप करते समय झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है या तुच्छ शिकायत दर्ज करता है, तो उपयोगकर्त्ता पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

वर्तमान व्यवस्था 

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने के छह साल बाद यह कानून भारत का मुख्य डेटा प्रशासन ढांचा बन जाएगा। यह विधेयक तेजी से बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए IT और दूरसंचार क्षेत्रों में प्रस्तावित चार कानूनों में से एक है।
  • केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के लिए व्यापक छूट अपरिवर्तित रहेगी। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी सरकारों के साथ संबंधों और अन्य चीजों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव का हवाला देते हुए प्रतिकूल परिणामों से "राज्य के किसी भी साधन" को छूट देने का अधिकार होगा।
  • डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा।
  • एक न्यायिक निकाय, जो दो पक्षों के बीच गोपनीयता से संबंधित शिकायतों और विवादों का निपटारा करेगा।
  • बोर्ड के मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जो उनकी सेवा की शर्तें भी निर्धारित करेगी।
  • संसद से पुराने संस्करण को वापस लेने के बाद नया मसौदा जारी किया गया था, जहाँ यह कई पुनरावृत्तियों से गुजरा, संसद की एक संयुक्त समिति (JCP) द्वारा समीक्षा की गई। इसमें तकनीकी कंपनियां और गोपनीयता कार्यकर्त्ता शामिल हैं।

 

डिजिटल ढाँचे में नवीन नीतियों की उम्मीद 

  • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022, केंद्र द्वारा बनाए जा रहे प्रौद्योगिकी नियमों के एक व्यापक ढांचे का एक प्रमुख स्तंभ है जिसमें डिजिटल इंडिया बिल भी शामिल है।
  • यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का प्रस्तावित उत्तराधिकारी-भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 है
  • इसमें गैर-व्यक्तिगत डेटा प्रशासन के लिए एक नीति प्रमुख है।
  • डेटा ट्रांसफर के लिए शर्तों को और उदार बनाया जा सकता है, प्रस्तावित नया कानून उन देशों की एक निर्दिष्ट नकारात्मक सूची के अलावा सभी न्यायालयों में डिफ़ॉल्ट रूप से वैश्विक डेटा प्रवाह की अनुमति दे सकता है जहाँ ऐसे हस्तांतरण प्रतिबंधित होंगे (अनिवार्य रूप से एक उन देशों की आधिकारिक ब्लैकलिस्ट, जहाँ  स्थानांतरण प्रतिबंधित होंगे।)
  • केंद्र सरकार उन देशों या क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी, जहाँ भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • पिछले मसौदे में "मानित सहमति" पर एक प्रावधान को निजी संस्थाओं के लिए सख्त बनाने के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है, जबकि सरकारी विभागों को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक हित के आधार पर व्यक्तिगत डेटा संसाधित करते समय सहमति लेने की अनुमति दी जा सकती है।
  • "स्वैच्छिक उपक्रम" की अनुमति मिलने की उम्मीद है यानि जिन संस्थाओं ने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, वे इसे डेटा संरक्षण बोर्ड के समक्ष ला सकते हैं, जो निपटान शुल्क स्वीकार करके इकाई के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्णय ले सकते हैं।
  • एक ही प्रकृति के अपराध दोबारा करने पर अधिक वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • किसी इकाई पर लगाया जाने वाला उच्चतम जुर्माना डेटा उल्लंघन को रोकने में विफल रहने पर 250 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

 

 

शंघाई सहयोग संगठन में ईरान का शामिल होना

चर्चा में क्यों ?

  • हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया। इसमें ईरान नौवें सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
  • इस आभासी शिखर सम्मेलन में SCO के नेताओं ने "अधिक प्रतिनिधि" और बहुध्रुवीय संगठन के गठन पर जोर दिया क्योंकि वैश्विक हित में है।

 

SCO क्या है?

  • SCO का निर्माण रूस, चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के संयुक्त प्रयास से 'शंघाई-V' समूह के रूप में किया गया था, जो 1996 में सोवियत काल के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा सैनिकों की कमी और आतंकवाद पर काम करने के लिए एक साथ आए थे।
  • 2001 में, शंघाई-V ने उज्बेकिस्तान को समूह में शामिल किया और इसे SCO नाम दिया गया।
  • संगठन में दो स्थायी निकाय हैं - बीजिंग स्थित एससीओ सचिवालय और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति।

 

SCO के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

  • SCO अपने मुख्य उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार करता है:
  • “सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसीपन को मजबूत करना; राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना; क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना; तथा एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना है।''
  • इसके द्वारा "नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था" बनाने का आह्वान किया गया है।

 

क्या SCO द्विपक्षीय मुद्दों से निपटा है?

  • भारत और पाकिस्तान 2005 में पर्यवेक्षकों के रूप में SCO में शामिल हुए और 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए।
  • 2014 के बाद से, भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के साथ सभी संबंधों, वार्ता और व्यापार को समाप्त कर दिया है।
  • दोनों देशों ने लगातार SCO की तीन परिषदों - राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों, विदेश मंत्रियों की परिषद  की सभी बैठकों में भाग लिया है।

 

ईरान का शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है?

  • जबकि SCO के मूल उद्देश्य स्थिरता और सुरक्षा पर अधिक केंद्रित थे, हाल की घोषणाओं ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया है।
  • भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अपनी कनेक्टिविटी रणनीति बनाई है, जहाँ यह एक टर्मिनल संचालित करता है और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के माध्यम से जो ईरान और मध्य एशिया से रूस तक जाता है, अतः SCO में ईरान का प्रवेश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
  • मध्य एशियाई क्षेत्र के वे राज्य जो लैंडलॉक (दोहरी भूमि से घिरे) हैं, वे अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान और ईरान दोनों के बंदरगाहों तक एक मल्टीमॉडल व्यापार मार्ग बनाने का प्रयास करेंगे।
  • यह भारत को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर रहते हुए इस क्षेत्र के साथ व्यापार करने में सक्षम बनाता है।
  • भारत के ऐतिहासिक रूप से करीबी साझेदार ईरान के शामिल होने से, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद से भी पीड़ित है, आतंक के सुरक्षित पनाहगारों को समाप्त करने के लिए यह भारत के प्रयास को बल देगा।
  • सरकार को ईरान के लिए अधिक मुखर समर्थन में कुछ असहजता महसूस हो सकती है क्योंकि SCO को तेजी से "पश्चिम-विरोधी" मंच के रूप में देखा जा रहा है और रूस की तरह ईरान भी गंभीर प्रतिबंधों के अधीन है।
  • अमेरिका ने ईरान पर रूस को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है और अगले साल बेलारूस के शामिल होने की उम्मीद SCO की इस छवि को मजबूत करेगी, भले ही भारत क्वाड के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, किन्तु इससे भारतीय संतुलन कार्य और अधिक कठिन हो जाएगा।

 

चंद्रयान-3

चर्चा में क्यों ?

  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को  लॉन्च वाहन मार्क-III (LVM 3) के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।
  • चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने का भारत का दूसरा प्रयास होगा।

 

LVM3-M4/चंद्रयान-3 मिशन: 

  • चंद्रयान-3, जिसमें एक लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं, अपने आप अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कर सकता। इसमें LVM-3 की तरह वाहन या रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसे किसी भी उपग्रह की तरह संलग्न करने की आवश्यकता है।
  • रॉकेटों में शक्तिशाली प्रणोदन प्रणालियाँ होती हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू पाकर उपग्रहों जैसी भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए आवश्यक भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं।

 

 

 

LVM-3 क्या है?

  • LVM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका कुल भार 640 टन, कुल लंबाई 43.5 मीटर और 5 मीटर व्यास पेलोड फेयरिंग (रॉकेट को वायुगतिकीय बलों से बचाने के लिए उपकरण) है।
  • प्रक्षेपण यान 8 टन तक पेलोड को निचली पृथ्वी की कक्षाओं (LEO) तक ले जा सकता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किमी. दूर है। लेकिन जब भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षाओं (GTO) की बात आती है, जो पृथ्वी से बहुत आगे, लगभग 35,000 किमी तक स्थित है, तो यह बहुत कम, केवल लगभग चार टन पेलोड ले जा सकता है।
  • LVM-3 अन्य देशों या अंतरिक्ष कंपनियों द्वारा समान कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेटों की तुलना में कमजोर है।
  • हाल ही में, इसने LEO में लगभग 6,000 किलोग्राम वजन वाले 36 वनवेब उपग्रहों को रखा, जो कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की अपनी क्षमताओं को दर्शाता है।

 

LVM-3 के विभिन्न घटक क्या हैं?

  • रॉकेट में कई वियोज्य ऊर्जा प्रदान करने वाले हिस्से होते हैं। वे रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन जलाते हैं।
  • एक बार जब उनका ईंधन ख़त्म हो जाता है, तो वे रॉकेट से अलग हो जाते हैं और अक्सर वायु घर्षण के कारण वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं।
  • मूल रॉकेट का केवल एक छोटा सा हिस्सा चंद्रयान-3 ही उपग्रह के इच्छित गंतव्य तक जाता है।
  • LVM-3 अनिवार्य रूप से एक तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें दो ठोस बूस्टर (S200), कोर तरल ईंधन-आधारित चरण (L110), और क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (C25) शामिल हैं।
  • अंतरिक्ष यान को 974 सेकंड के नाममात्र समय पर 36000 किमी. की GTO (जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट) कक्षा में स्थापित किया गया है।